शामली: ढाई माह पूर्व एसडीएम व सीओ से अभद्रता के प्रकरण में कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया है। पुलिस ने विधायक को कोतवाली में आकर अपना पक्ष रखने को कहा है।
गत नौ सितंबर को कैराना के झिंझाना रोड पर सपा विधायक नाहिद हसन एसडीएम से उलझ गए थे। संदिग्ध गाड़ी के कागजात दिखाने को लेकर जमकर नोकझोंक की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस मामले में पुलिस ने एसडीएम व सीओ से अभद्रता के आरोप में विधायक नाहिद हसन के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने कोर्ट से सर्च वारंट हासिल कर विधायक के घर को भी खंगाला था, लेकिन संदिग्ध गाड़ी का कुछ पता नहीं चला था। पुलिस विधायक के घर की कुर्की की तैयारी में लग गई थी। इसी को लेकर विधायक ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन जिला न्यायालय में जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। बाद में विधायक को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी। रविवार देर शाम कोतवाली पुलिस ने सपा विधायक को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया है। मामले के विवेचक इंस्पेक्टर रामभवन सिंह ने बताया कि विधायक नाहिद हसन को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस तामील कराया गया है। हालांकि, विधायक घर पर मौजूद नहीं मिले। विधायक को नोटिस के माध्यम से कोतवाली में आकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
हड़ताल के चलते कोर्ट में पेश नहीं हुए विधायक
धोखाधड़ी के मामले में विधायक नाहिद हसन को सोमवार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते वे कोर्ट में पेश नहीं हो सके। दरअसल, जनवरी 2018 में विधायक के खिलाफ मोहम्मद अली ने करीब 74 लाख रुपए की जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। इस मामले में भी जिला न्यायालय से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हुई थी, जिसमें में हाईकोर्ट से विधायक को उक्त मामले में सशर्त अग्रिम जमानत दी थी और विधायक को निचली अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे।