ऊन इंडेन गैस सर्विस के एक मकान में रखे 56 सिलेंडर छापामार कार्यवाही के दौरान बरामद

 





 प्रोपराइटर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज करायी गई प्राथमिकी


 

शामली। जिला पूर्ति निरीक्षक दीपा वर्मा ने बताया कि सुनील कुमार पुत्र सतपाल निवासी ग्राम पिण्डोरा जहांगीरपुर के आवास पर घरेलु गैस सिलेन्डरों की कालाबाजारी की जा रही है। उक्त सूचना पर मदनपाल पूर्ति निरीक्षक ऊन द्वारा जगवीर सिंह क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शामली तथा सुरेश शर्मा क्षेत्रीय लेखपाल के साथ बुधवार को दोपहर 12ः20 बजे उक्त पते पर छापा मारा गया, छापे के दौरान श्री सुनील कुमार के आवास से इण्डेन गैस के 54 खाली गैस सिलेन्डर तथा इण्डेन के 02 आधे भरे गैस सिलेन्डर कुल 56 इण्डेन के गैस सिलेन्डर मौके पर मिले। मौके पर सुनील कुमार नही मिले उनके परिवार के सदस्यों से जानकारी प्राप्त की गयी तथा कागजात आदि मांग गये परन्तु मौके पर कोई कागजात/अभिलेख प्राप्त नही हुये। 
      मौके पर जांच के समय श्रीमति संगीता पत्नी रजनीश कुमार निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द पानीपत रोड कैराना ने बताया कि सुनील कुमार के आवास पर रखे गैस सिलेन्डर उनकी गैस एजेन्सी मै0 ऊन इण्डेन गैस सर्विस ऊन के हैं, कल शाम को हमारा टेम्पु खराब हो गया था तो हम 56 गैस सिलेन्डरों को सुनील कुमार के घर पर रखकर चले गये थे। परन्तु मौके पर जांच के समय श्रीमती संगीता द्वारा उक्त गैस सिलेन्डरों से सम्बन्धित कोई कागजात/अभिलेख उपलब्ध नही कराये फलस्वरूप मौके से बरामद इण्डेन के 56 सिलेन्डरों को अपने कब्जे में लिया गया तथा बिलाल पुत्र अफजल प्रतिनिधि मै0 गढी अब्दुल्ला खां एच0पी0 गैस सर्विस की सुपुर्दगी में दिया गया। 

      उक्त से स्पष्ट है कि श्रीमति संगीता प्रोपराईटर मैसर्स ऊन इण्डेन गैस सर्विस के द्वारा घरेलु गैस सिलेन्डरों का अवैध करोबार किया जा रहा है जो कि एल0पी0जी0 (रेगुलेशन आॅफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आॅर्डर 2000 का उल्ंलघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। श्रीमति संगीता उपरोक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।




 


 

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