- एफटीसी कोर्ट ने 24 तारीख तक बढाई रिमांड अवधि
- धोखाधड़ी के मामले में जेल भेजे गए थे सपा विधायक नाहिद हसन
कैराना। धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेजे गए सपा विधायक नाहिद हसन की एफटीसी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेशी हुई। कोर्ट ने विधायक की रिमांड अवधि 24 फरवरी तक बढ़ा दी है।
कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को गत 24 जनवरी को एफटीसी कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया था। विधायक पर जमीन की खरीद-फरोख्त में करीब 74 लाख रूपये की धोखाधड़ी का आरोप है। शुक्रवार को विधायक की 14 दिन की रिमांड अवधि पूरी हो गई। विधायक के अधिवक्ता इंतजार अहमद ने बताया कि उक्त मामले में विधायक की एफटीसी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेशी हुई। कोर्ट ने विधायक की आगामी 24 फरवरी तक की रिमांड अवधि बढ़ा दी है।
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हाईकोर्ट में जमानत के लिए लगाई अर्जी
विधायक के अधिवक्ता इंतजार अहमद ने बताया कि विधायक की जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई, जिस पर सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि नियत की गई है। गौरतलब है कि इस मामले में कैराना स्थित जिला न्यायालय से विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद विधायक के हाईकोर्ट में जाने पर उन्हें एक माह के अंदर निचली अदालत में ही पेश होने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद विधायक की एफटीसी कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।