न्यायालय द्वारा चार अलग-अलग मामलों में सुनाई गई पांच दोषियो को कारावास व अर्थदंड की सजा
कैराना। न्यायालय द्वारा चार अलग-अलग मामलो में पांच दोषियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
केस नंबर 1 - वर्ष 2019 मे 9 जनवरी को शामली क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीया किशोरी के स्कूल से घर वापस लौटते समय सुरज व विपिन निवासी ताजपुर समालखा ने बाइक द्वारा किशोरी का पीछा करते हुए अश्लील हरकते की और अपने मौबाइल नम्बर की पर्ची किशोरी के ऊपर फैकी। किशोरी द्वारा विरोध करने पर उसे धमकी दी।
उक्त मामले में किशोरी के पिता ने शामली कोतवाली पर संबंधित धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सुरज व विपिन को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। अभियोजन पक्ष की और से जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजन अधिकारी पुष्पेन्द्र मलिक ने की। अभियोजन पक्ष की और से 6 गवाह पेश किए गये। शुक्रवार को दोनो पक्षो के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क वितर्क सुनने व पत्रावलियो का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम सुरज व विपिन निवासी ताजपुर समालखा को 5-5 साल के कारावास व 5-5 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा नही करने पर 6 माह का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा।
केस नंबर 2 - वर्ष 2022 में 16 जनवरी को शामली पुलिस ने नौकुआ रोड निवासी पंकज सैनी को चाकू और अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध संबंधित धारा में नामजद मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश कर दिया था जहा से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
उक्त मुकदमें की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली अलका यादव के न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की और से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी अनु तोमर ने की। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने दोषी पंकज सैनी निवासी नौकुआ रोड शामली को 4 माह कारवास व 15 सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
केस नंबर 3 - वर्ष 1996 मे 11जनवरी को बाबरी पुलिस ने जंगल से सुभाष चन्द निवासी अलीपुर कलांं थाना बाबरी को 315 बोर के तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी का चालान करके कोर्ट में पेश कर दिया था। अभियोजन पक्ष की और से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी अनु तोमर ने की। मुकदमें के दौरान मुजरिम सुभाष ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अदालत से क्षमा याचना की थी। शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिविजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट विजय कुमार वर्मा ने मुजरिम सुभाष चन्द को पूर्व में जेल में बितायी अवधि व 1 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
केस नंबर 4 - वर्ष 1996 मे 7 जनवरी की सुबह 10 बजे कांधला क्षेत्र के गांव खन्द्रावली में सरकारी शीशम के पेड के 10 टूकडे चोरी कर लिए थे। उक्त मामले में वन विभाग के अधिकारी ने कांधला थाने पर अज्ञात के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच उपरांत बिजेन्द्र निवासी खन्द्रावली को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। अभियोजन पक्ष की और से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी तबस्सुम ने की। मुजरिम द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अदालत से क्षमा याचना की थी। शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अरूण सिंह ने मुजरिम बिजेन्द्र को अदालत के एक दिन के समय व 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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