पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक ने किया बंद, जमाकर्ता परेशान

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक और बैंक बंद कर दिया है। आरबीआई के निर्देश के बाद यह लगातार चौथा बैंक है, जिसे बंद किया गया है। बंद होने वाले सभी बैंक कोऑपरेटिव बैंक हैं। जिस बैंक अभी बंद करने का निर्देश दिया गया है, वह उत्तर प्रदेश से सम्बंध रखता है। आरबीआई के इस सख्त कदम के बाद अब जमाकर्ता परेशान हैं।

           बता दें कि बैंक बंद होने से जमाकर्ताओं के मन में सवाल उठ रहा है कि, जमा पैसा वापस मिलेगा या नहीं। या कितना पैस मिलेगा। अब आप में उत्सुकता हो रही होगी कि, वह कौन सा बैंक है जिसे बंद किया गया है।

रिजर्व बैंक ने जारी किया आदेश

तो रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर रोक लगाने के साथ ही इस बैंक को बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया है। साथ ही आरबीआई ने उत्तर प्रदेश सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी किया है।

पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बंद होने की वजह जानें

उत्तर प्रदेश पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को बंद करने के बारे में बताया जा रहा है कि, बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं चल रही है। यह एक खतरनाक स्थिति है। बैंक का चलना जनहित में नहीं होगा। इस वजह से बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है।

बैंक बंद होने पर मिलेगा कितना पैसा

नियमों के अनुसार अगर बैंक बंद होता है तो उसमें जमा 5 लाख रुपए ही सुरक्षित होते हैं। अगर उस से अधिक पैसा होता है तो वह पैसा बैंक वापस नहीं करता है। मतलब 5 लाख रुपए के ऊपर जमा धन वह डूब जाता है। यह पैसा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) एक्ट, 1961 के तहत वापस मिलता है।

चौथा बैंक बंद

1- सरजेरोदादा नायक शिराला सहकारी बैंक

2 - इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक

3 - मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक

4 - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

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