सपा विधायक नाहिद हसन को सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में राहत, जमानत आदेश

👉 अभी जेल में ही रहेंगे विधायक, गैंगस्टर के दूसरे मुकदमे में हाईकोर्ट में लगी है एक नवंबर की तारीख
कैराना। अमानत में खयानत के मुकदमे में हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सपा विधायक नाहिद हसन के स्वास्थ्य को देखते हुए ट्रायल कोर्ट को आदेश दिए कि वो शर्तों के आधार पर नाहिद हसन को जमानत दें। वहीं, गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत के लिए हाईकोर्ट में एक नवंबर की तारीख लगी है, जिसके चलते उन्हें अभी कुछ और दिनों तक जेल में रहना होगा।
       वर्ष 2019 को झिंझाना थानाक्षेत्र के गांव खेडी खुशनाम निवासी शाहजहां ने कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के विरूद्ध अमानत में खयानत को मुकदमा दर्ज कराया था। गत वर्ष फरवरी 2021 में नाहिद हसन व उनकी माता तबस्सुम बेगम सहित 40 के विरूद्ध गैंगस्टर को मुकदमा दर्ज हुआ था। 15 जनवरी 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार करके मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था। 
       वहीं, एमपी एमएलए कोर्ट में सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सात जुलाई 2022 को अमानत में खयानत के मुकदमें में हाई कोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जबकि 28 सितंबर 2022 को विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल भेज दिया गया था।
      बुधवार को नाहिद हसन पर 2019 में दर्ज हुए अमानत में खयानत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए कि नाहिद हसन के स्वास्थ्य व विवेचना में सहयोग को देखते हुए ट्रायल कोर्ट शर्तों के साथ नाहिद हसन को जमानत पर रिहा कराए। लेकिन, इसके बाद भी नाहिद हसन को अभी कुछ दिन और जेल में रहना होगा, क्योंकि नाहिद हसन पर फरवरी 2021 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत के लिए हाईकोर्ट में एक नवंबर की तारीख लगी हुई है।
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