न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष के कारावास व 22 हजार के अर्थदंड की सजा
कैराना। न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गन्ने के खेत मे खींच कर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को दस वर्ष की सजा व 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
        बताया गया है कि गत वर्ष 11 जनवरी 2022 को जनपद शामली के एक गांव में खेत मे पशु चारा लेने गई 12 वर्षीया बालिका को गन्ने के खेत मे खींच कर दुष्कर्म का प्रयास के मामले में आरोपी शकूर को दस वर्ष की सज़ा व 22 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पोक्सो कैराना न्यायाधीश मुमताज़ अली के यहां हुई।
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