न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनाई कठोर कारावास व 26 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा


कैराना। न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को कठोर कारावास एवं 26 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
     बता दें कि गत वर्ष वर्ष 2022 में कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र सतेन्द्र निवासी मौहल्ला पंसारियान शामली द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के संबंध में दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 167/2022 धारा 363, 506, 328, 376 (3) भादवि व 3/4 (2) पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। 
          मंगलवार को कैराना स्थित न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट द्वारा दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोषी मानते हुए अभियुक्त को धारा 376 भादवि (दुष्कर्म) में 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। धारा 363 भादवि मे 5 वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। धारा 506 भादवि मे एक वर्ष का कारावास व एक हजार रूपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 4 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।


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