मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में अभियुक्त जुलफान पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर मु0अ0सं0 475/2016 धारा 394 व 411 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए कोतवाली कैराना पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा कोतवाली कैराना पुलिस को सक्षम न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था।
मंगलवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त जुलफान को धारा 394 भादवि (लूट करने में स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) में 07 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी है। तथा धारा 411 भादवि मे 03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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