कैराना। न्यायालय द्वारा अवैध हथियार रखने व अवैध शराब के मामले में दो अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
केस नंबर 1..... वर्ष 2023 में अभियुक्त सनव्वर पुत्र अंसार निवासी मौहल्ला मक्की थाना कोतवाली जनपद मु0नगर के विरुद्ध मु0अ0सं0 106/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना थानाभवन पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुआ था। मंगलवार को न्यायालय सीजेजेडी/जेएम शामली द्वारा अभियुक्त सनव्वर उपरोक्त को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास की सजा एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर चार दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है।
केस नंबर 2.... वर्ष 2019 में अभियुक्त रघुराज पुत्र मुकेश निवासी ग्राम मन्टी हसनपुर थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 329/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना थानाभवन पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई थी। मंगलवार को न्यायालय सीजेजेडी/जेएम शामली द्वारा अभियुक्त रघुराज उपरोक्त को धारा 60 आबकारी अधिनियम में छह सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है।
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