न्यायालय ने हत्याभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
शामली। न्यायालय ने हत्या के मामले में एक अभियुक्त को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया।
मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में थाना आदर्शमंड़ी शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त अमित उर्फ काला पुत्र बारु निवासी मौहल्ला प्रेमनगर बनत द्वारा हत्या की घटना कारित की थी। घटना के संबंध में थाना आदर्शमंड़ी पर मु0अ0सं0 290/2017 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था। 
     पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में बृहस्पतिवार को  मुजफ्फरनगर स्थित न्यायालय एडीजे-15 द्वारा अभियुक्त अमित उर्फ काला पुत्र बारु निवासी मौहल्ला प्रेमनगर बनत थाना आदर्शमंड़ी जनपद शामली को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि (हत्या करना) में आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।
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