न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के चार अलग-अलग मामलों में सुनाई चार अभियुक्तो को सजा

कैराना (शामली)। न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के 4 अलग-अलग मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को सुनाई सजा व 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
          केस नंबर 1... वर्ष 2015 में अभियुक्त मोहन पुत्र कालूराम निवासी खानपुर जाटान थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 119/2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम में थाना गढीपुख्ता पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई थी। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय द्वारा अभियुक्त मोहन उपरोक्त को धारा 60 आबकारी अधिनियम में  न्यायालय उठने तक की सजा व पांच  सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है।
     किस नंबर 2...  वर्ष 2017 में अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र इन्द्रजीत निवासी मस्तगढ थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 127/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम में थाना गढीपुख्ता पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई थी । उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय द्वारा अभियुक्त हरेन्द्र उपरोक्त को धारा 60 आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है।
        केस नंबर 3.... वर्ष 2019 में अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र सुमेर निवासी भाज्जु थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 77/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम में थाना बाबरी पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई थी। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना बाबरी पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र उपरोक्त को धारा 60 आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है।
          केस नंबर 4... वर्ष 2020 में अभियुक्त हसीन पुत्र लहीक निवासी ग्राम गढीअब्दुल्ला खां थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 145/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में थाना गढीपुख्ता पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई थी । उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र उपरोक्त को धारा 60 आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है।
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