कैराना (शामली)। प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक व उनकी धर्मपत्नि तथा दो बेटा-बेटी के हत्यारोपी हिमांशु सैनी को जिला एंव सत्र न्यायधीश शामली ने फांसी सजा तथा एक लाख रुपए के अर्थदंड दंडित किया है।
बता दे कि वर्ष 2019 दिनांक 30-31 दिसम्बर की रात्रि शामली की पंजाबी काॅलोनी निवासी प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक तथा उनकी धर्मपत्नी व बेटी तथा बेटे की धारदार हथियारो से काट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के अगले ही दिन मृतक अजय पाठक का शिष्य हिमांशु सैनी निवासी झाडखेडी (कैराना) पानीपत में टोल प्लाजा के पास मृतक अजय पाठक की गाडी के साथ उस समय पकडा गया था जब हत्यारोपी अजय पाठक के बेटे भागवत का शव गाडी में डाल कर गाडी में आग लगा रहा था। बाद में पुलिस ने हत्यारोपी की निशानदेही पर अजय पाठक के घर से लूटे गये लाखो के सोने व हीरे के जेवर दिल्ली से बरामद किये थे। पुलिस ने हिमांशु सैनी का चालान करके सक्षम न्यायालय में पेश कर दिया था जहा से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। तथा हत्यारोपी हिमांशु सैनी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया था।
यह मामला कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामली के न्यायालय में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए थे। जिसमें विद्वान न्यायाधीश अनिल कुमार ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात 17 मई को हत्याभियुक्त हिमांशु सैनी निवासी झाडखेडी थाना कैराना को दोषी ठहराते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुए 22 मई को प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक परिवार हत्याकांड में फैसला सुनाने की तिथि नियत की है।
बुधवार को कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय शमली के विद्वान न्यायाधीश अनिल कुमार ने अजय पाठक परिवार हत्याकांड में आरोपी हिमांशु सैनी निवासी झाडखेडी खेड़ी को फांसी की सजा सुनाने के साथ ही एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
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