कैराना। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्व शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में आबकारी व शस्त्र अधिनियम के दो अलग अलग मामलों में दो अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
वर्ष 2018 में अभियुक्त बलविन्दर पुत्र प्रीतराम उर्फ प्रीतम निवासी गंगोहरी थाना पेहवा जनपद कुरुक्षेत्र हरियाणा के विरुद्ध थाना आदर्श मण्डी पर मु0अ0सं0 13/2018 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त बलविन्दर उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में शुक्रवार को न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट कैराना शामली द्वारा बलविन्दर उपरोक्त को धारा 63/72 आबकारी अधिनियम में 05 वर्ष के साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड लगाया गया।अर्थदण्ड अदा न करने पर 14 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
वर्ष 1994 में अभियुक्त अनिल पुत्र पवन नाई निवासी हिरनवाडा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 09/1994 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त अनिल उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए बाबरी पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। शुक्रवार को न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन जुडिशल मजिस्ट्रेट कैराना द्वारा अभियुक्त अनिल उपरोक्त को धारा 25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड दंडित किया गया।अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का का प्रावधान किया गया है।
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