केस नंबर 1... वर्ष 2002 में अभियुक्त चरण सिंह पुत्र हुकम सिंह निवासी नया बांस थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 489/2002 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन जुडिशल मजिस्ट्रेट कैराना द्वारा उपरोक्त धाराओं में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 2... वर्ष 2013 में अभियुक्त प्रमोद पुत्र भोपाल निवासी बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 01/2013 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन जुडिशल मजिस्ट्रेट कैराना द्वारा धारा उपरोक्त में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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