न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को सुनाई सजा
कैराना (शामली)। न्यायालय द्वारा दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को कारावास की सजा व चौंतीस सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
         केस नंबर 1.. वर्ष 2016 में अभियुक्त कुर्शीद पुत्र सुभाना निवासी ग्राम कैथवाडा थाना पहाडी जनपद भरतपुर राजस्थान के विरुद्ध थाना आदर्शमंडी पर मु.अ.सं. 188 धारा 279, 337 व 427 भादवि पंजीकृत किया गया था। मंगलवार को न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में कुल चौदह सौ रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
         केस नंबर 2.. वर्ष 2018 में अभियुक्त सत्यवान पुत्र ब्रहम सिंह जोगी मौहल्ला कुरैशियान पट्टी दोघट थाना दोघट जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कैराना पर मु.अ.सं. 556 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था।
        कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व दो हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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