न्यायालय ने सुनाई शराब तस्कर को दस वर्ष की कैद


कैराना (शामली)। न्यायालय ने अपमिश्रित शराब की तस्करी के मामले में दोषी को दस वर्ष के कारावास तथा 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
   14 जनवरी 2023 को झिंझाना पुलिस ने गांव टपराना निवासी नसीर पुत्र शराफत को दस लीटर अपमिश्रित शराब व 500 ग्राम यूरिया खाद सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी थी। शनिवार को कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामली अवधेश पांडेय ने आरोपी पर दोष सिद्ध पाए जाने पर दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, 30 हजार रुपये अर्थदंड भी दंडित किया गया।
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