एसपी शामली रामसेवक गौतम ने बताया कि 2005 में अलीशेर, मकसूद, इनाम, नूरदीन, अली हसन और अली मेहर निवासीगण गांव मामौर के विरुद्ध कैराना कोतवाली पर मारपीट और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने सभी दोषियों को न्यायालय उठने तक की अवधि और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में 2017 में कैराना कोतवाली पर बिजेंद्र निवासी गांव बधेव थाना आदर्श मंडी के विरुद्ध चोरी और खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे जेल में बितायी अवधि के कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
तीसरे मामले में 2012 में कैराना कोतवाली पर जतिन उर्फ जतन निवासी बुच्चाखेड़ी के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बितायी अवधि के कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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