👉 सितंबर 2020 को भैंसवाल में धारदार हथियार से वार कर की थी हत्या
👉 न्यायालय ने दोषी पर लगाया 25 हजार रुपये का अर्थदंड
👉 न्यायालय ने दोषी पर लगाया 25 हजार रुपये का अर्थदंड
कैराना (शामली)। चार वर्ष पूर्व धारदार हथियार से वार कर महिला की हत्या करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि गाजियाबाद के लोनी निवासी ललित कुमार ने गढ़ीपुख्ता थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि आठ सितंबर 2020 को उसकी मां अनीता अपने पैतृक गांव भैंसवाल में घर की देखभाल करने आई थी। इसके तीन दिन बाद 11 सितंबर को गांव के ही लाल सिंह पुत्र रिसाव सिंह ने उसे फोन कर बताया कि उसने रात्रि करीब 12 बजे उसकी मां की घर में घुसकर धारदार हथियार छुरे से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। सूचना के बाद वह मौके पर पहुंचा, तो खून से लथपथ शव पड़ा था। पीड़ित ने बताया था कि उसकी मां के आरोपी लाल सिंह पर रुपये उधार थे, जिसके देने का तकादा करने पर आरोपी रंजिश रखता था और हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। बाद में पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।
मामले की सुनवाई कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) शामली में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष दस गवाह पेश किए गए। शनिवार को न्यायाधीश ॠतु नागर ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है।
==============================