कैराना। न्यायालय द्वारा तीन अलग-अलग मामलों में आधा दर्जन अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा एवं तीन हजार नौ सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
1. वर्ष 2003 में अभियुक्तगण कृष्ण पाल उर्फ कंवरपाल पुत्र राजवीर, हरपाल उर्फ कालू पुत्र बलवीर व लोकेन्द्र पुत्र बलवीर निवासीगण ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु.अ.सं. 34/2003 धारा 3/4 गेम्बलिंग एक्ट पंजीकृत किया गया था। बृहस्पतिवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 3-3 सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2.. वर्ष 2017 में अभियुक्तगण 1.राजकुमार पुत्र ताराचन्द व सुधीर पुत्र ताराचन्द निवासीगण ग्राम झाडखेडी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु.अ.सं. 955/2017 धारा 447 भादवि पंजीकृत किया गया था। बृहस्पतिवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 5-5 सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
3... वर्ष 2020 में अभियुक्त कुलदीप पुत्र कर्ण सिंह निवासी बिसनपुर सिरकरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना कांधला पर मु.अ.सं. 297/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। बृहस्पतिवार को कैराना स्थित न्यायालय एसीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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