कैराना (शामली)। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 10,050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
केस नंबर 1.. वर्ष 2016 में अभियुक्त सुमित उर्फ काला पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम ककड़ीपुर थाना रामाला जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 553/2016 धारा 323/324/294 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में मंगलवार को न्यायालय एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में कुल 2 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 2.. वर्ष 2001 में अभियुक्त जलीश पुत्र नत्थू निवासी मौ0 रेगजान कस्बा नगलिया थाना रामपुर जनपद रामपुर के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 16/2001 धारा 5/8 गौवध व 11क पशु क्ररूता अधिनियम पंजीकृत किया गया था । मंगलवार को न्यायालय एसीजे जेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 3.. वर्ष 2006 में अभियुक्त ईशाक पुत्र उमरदीन निवासी खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 04/2006 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। मंगलवार को न्यायालय एसीजे जेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 4.. वर्ष 2016 में अभियुक्त नरेश पुत्र मेहर सिंह निवासी हिरणकुदना थाना नांगालोई दिल्ली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 45/2016 धारा 279/337/338/427 भादवि पंजीकृत किया गया था। मंगलवार को न्यायालय सीजे जेडी/एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में कुल 2,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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